भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 19 फरवरी, 2021
संख्या लैज. 40/2020.- दि पंजाब विलेज कॉमन लैन्डज (रेगुलेशन) हरियाणा अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 फरवरी, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30
पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संषोधन अधिनियम, 2020 पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संषोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-
(i) खण्ड (खख) में, ''मनीमाजरा खण्ड,'' शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;
1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन। (ii) खण्ड (छ) में,-
(क) उप-खण्ड (4) में, ''पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952, की धारा 3 के खण्ड (डडड)'' शब्दों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (Iiv)'' शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
(ख) मद (i) का लोप कर दिया जाएगा।
1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 7 का संशोधन। 3 मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में, ''ऐसी दर पर, जो पांच हजार रूपये से कम और दस हजार रूपये से अधिक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी दर पर, जो अधिक्रमित भूमि की चालू कलक्टर दर के दस प्रतिशत के बराबर कुल शास्ति राशि की अधिकतम सीमा सहित प्रति एकड़ प्रति वर्ष भूमि की कलक्टर दर का एक प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9073—L.R.—H.G.P., Pkl.