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© Govt. of Haryana
No. 54–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY
WEDNESDAY, MARCH 31, 2021 (CHAITRA 10,
1942 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 31 मार्च, 2021
संख्या 10/जीएसटी-2.- हरियाणा
हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों सरकार, आबकारी तथा कराधान का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संषोधन
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में, प्रथम हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में, प्रथम हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020, में, प्रथम अप्रैल, 2021 से, "एक सौ करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पचास करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे। अप्रैल, 2021 से, "एक सौ करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पचास करोड़ रुपये" शब्द पैरा में, प्रथम अप्रैल, 2021 से, "एक सौ करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पचास करोड़ रुपये" शब्द
अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग। आबकारी तथा कराधान विभाग। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 31, 2021 (CHTR. 10, 1942 SAKA) 785
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 31st March, 2021
No. 10/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, namely:-
Amendment
In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, in the first paragraph, for the words "one hundred crore rupees", the words "fifty crore rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021.
ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
9130—C.S.—H.G.P. Pkl.