Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 59–2021/Ext.] CHANDIGARH,
THURSDAY, APRIL 8, 2021 (CHAITRA 18, 1942
2 SAKA)
हरियाणा सराकर
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 अप्रैल, 2021
संख्या 7/6/2021-2TCP.— गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 की उप धारा (3) गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 की उप धारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निर्देष देते हैं कि दिनांक 12.07.2017 को सरकार द्वारा के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल निर्देष देते हैं कि दिनांक 12 अधिसूचित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम, गुरुग्राम एवं नगर निगम, मानेसर अधिसूचित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम, गुरुग्राम एवं नगर निगम, मानेसर अधिसूचित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमाओं के भीतर तथा नगर निगम, गुरुग्राम एवं नगर निगम, मानेसर की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन अधिरोपित शु की सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन अधिरोपित शु अतिरिक्त गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक अतिरिक्त गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक अतिरिक्त गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 41 को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखित पर विनिर्दिष्ट राषि का 1% की दर से होगा।
की दर से होगा।
शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजी शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजी संग्रहित किया जाएगा तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा। जिसके अधिकर क्षेत्र में संग्रहित किया जाएगा तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा। जिसके अधिकर क्षेत्र में संग्रहित किया जाएगा तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को इसका भुगतान किया जाएगा। जिसके अधिकर क्षेत्र में ऐसी अचल संपत्ति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थ्ि ऐसी अचल संपत्ति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थित है।
ए० के० सिंह, ए० के० सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, प्रधान सचिव नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़। नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 8, 2021 (CHTR. 18, 1942 SAKA) 797
HARYANA GOVERNMENT
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification
The 8th April, 2021
No. 7/6/2021-2TCP.— In exercise of the power available under Sub-section (3) of Section 41 of Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017, the Governor of Haryana directs that the duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the Gurugram Metropolitan Area notified by the Government on 12.07.2017 and within the limits of Municipal Corporation, Gurugram or Municipal Corporation, Manesar, shall, in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, be at a rate of 1 per centum of the amounts specified on every instrument of the description specified in sub-section (3) of section 41 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.
The duty shall be collected, at the time of registration of documents by the Registrar or Sub-Registrar under the Indian Stamp Act, 1899 and paid to the Gurugram Metropolitan Development Authority.
A. K. SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Town & Country Planning Department.
9144—C.S.—H.G.P. Pkl.