Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 64–2021/Ext.] CHANDIGARH,
CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 19, 2021 (CHAITRA 29, 1943
3 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 19 अप्रैल, 2021
संख्या 12/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिषों पर, इसके द्वारा, हरियाणा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संषोधन
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में,- हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में,- हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 103/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसंबर, 2020 में,- 1 मार्च'' अंक तथा शब्द के स्थान पर, ''30 जून'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा 1 मार्च'' अंक तथा शब्द के स्थान पर, ''30 जून'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे (i) ''31 मार्च'' अंक तथा शब्द के स्थान पर, ''30 जून'' अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे
(ii) ''प्रथम अप्रैल'' शब्दाें के स्थान पर, ''प्रथम जुलाई'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
''प्रथम अप्रैल'' शब्दाें के स्थान पर, ''प्रथम जुलाई'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अनुराग रस्तोगी, प्रधान प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग। आबकारी तथा कराध् 812 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 19, 2021 (CHTR. 29, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 19th April, 2021
No. 12/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.103/GST-2, dated the 15th December, 2020, namely:-
Amendment
In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 103/GST-2, dated the 15th December, 2020,-
(i) for the figure, letter and words, "31st day of March", the figure, letter and words "30th day of June", shall be substituted; and
(ii) for the figure, letter and words, "01st day of April", the figure, letter and words "1st day of July", shall be substituted.
ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.
9151—C.S.—H.G.P. Pkl.