Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 73–2021/Ext.] CHANDIGARH,
CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 11, 2021 (VAISAKHA 21, 1943
3 SAKA)
हरियाणा सरकार
षहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 11 मई, 2021
हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 9 की हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 9 की संख्या 18/84/2021-2क1 .- उप-धारा (2) तथा धारा 10 की उप-धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/240/2014-3क1, दिनांक 02 मार्च, राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/240/2014-3क1, दिनांक 02 मार्च, राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/240/2014-3क1, दिनांक 02 मार्च, 2015 के अनुसरण में तथा हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा 77 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा 2015 के अनुसरण में तथा हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 19 म तथा लाट द्वारा उक्त नगर परिषद निर्वाचन के प्रयोजन के लिए 21 वार्डों में से में से नगर परिषद, चरखी दादरी की सीटें चक्रानुक्रम तथा लाट द्वारा उक्त नगर परिषद में निम्नलिखित रूप से आबंटित करते हैं :- में निम्नलिखित रूप से आबंटित करते हैं 21 वार्डों में से, 03 वार्ड अर्थात् वार्ड संख्या 11, 12 तथा 14 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से 21 वार्डों में से, 03 वार्ड अर्थात् वार्ड संख्या 11, 12 तथा 14 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से 21 वार्डों में से, 03 वार्ड अर्थात् वार्ड संख्या 11, 12 तथा 14 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से वार्ड संख्या 12 अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 05 तथा 08 पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे वार्ड संख्या 12 अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 05 तथा 08 पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे वार्ड संख्या 12 अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 05 तथा 08 पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे तथा वार्ड संख्या 02, 03, 07, 16, 18 तथा 21 महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
16, 18 तथा 21 महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।
एस० एन० राय, एस अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। शहरी स्थानीय निकाय विभाग। 1224 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 11, 2021 (VYSK. 21, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 11th May, 2021
No. 18/84/2021-2C1.– In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9 and Sub-section (1), (2), (3), (4) and (8) of Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana in continuation of the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 18/240/2014-3C1, dated 2nd March, 2015 and in pursuance of the provisions of Rule 10 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, hereby allots by rotation and by lots of seats of Municipal Council, Charkhi Dadri amongst 21 wards for the purpose of election of members in the said municipality as follows :–
Out of 21 Wards, 03 Wards, Ward numbers 11, 12 and 14 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes out of which Ward number 12 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes Women, Ward numbers 05 and 08 shall be reserved for members belonging to the Backward Classes and Ward numbers 02, 03, 07, 16, 18 and 21 shall be reserved for the Women.
S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.
9167—C.S.—H.G.P. Pkl.