भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मई, 2021
संख्या लैज. 10/2021.- दि हरियाणा कनटिनजैनसि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 06 मई, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10
हरियाणा आकस्मिकता निधि (संषोधन) अधिनियम, 2021
हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा आकस्मिकता निधि (संषोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 की धारा 4 में, ''दो सौ करोड़ रूपये'' षब्दों के स्थान पर, ''एक हजार करोड़ रूपये'' षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1967 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 4 का संषोधन ।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9169—L.R.—H.G.P., Pkl.