भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मई, 2021
संख्या लैज. 12/2021.- दि हरियाणा रूरल डवलपमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 अपै्रल, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12
हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2021 हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। (2) यह 3 अप्रैल, 1987 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 की उप-धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात््ः-
1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 6 का संषोधन। ''(5क) बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन तथा अन्य पारिणामिक सेवानिवृृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9169—L.R.—H.G.P., Pkl.