भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मई, 2021
संख्या लैज. 13/2021.- दि हरियाणा पंचायती राज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 अपै्रल, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संषोधित करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 4 मई, 2020 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात््ः-
1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 3 का संशोधन। ''(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्् जब तक तत्समय लागू किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी और उसके बाद नहींः परन्तु संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से तुरन्त विद्यमान सभी ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समितियां उनके कार्यकाल की समाप्ति तक तब तक बनी रहेंगी जब तक सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती ।''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9169—L.R.—H.G.P., Pkl.