भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मई, 2021
संख्या लैज. 16/2021.- दि पंजाब लेबर वेलफेअर फन्ड (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 अपै्रल, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद््द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2021 पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
1965 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 9क का संषोधन। 2. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9क की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- ''(2) प्रत्येक नियोक्ता कल्याण आयुक्त के पक्ष में ऑनलाइन ढंग के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व अपने अंशदान तथा कर्मचारी के अंशदान दोनों का निधि में भुगतान करेगा।''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9169—L.R.—H.G.P., Pkl.