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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021 (HARYANA ACT NO. 7 OF 2021)

Published 13 May 2021

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
75-2021/Ext
Notification no.
Leg. No.7/2021
Identifier
in.gazette.haryana.2021-05-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 13, 2021 (VYSK. 23, 1943 SAKA) 123

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2021

संख्या लैज. 7/2021.- दि हरियाणा गुडज़ एण्ड सर्विसज़ टैक्स (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 28 अपै्रल, 2021 की स्वीकृृति के अधीन एतद्‌्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उप-धारा (2) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्‌न के स्थान पर ''ः'' चिह्‌न प्रतिस्थापित

किया जाएगा; तथा

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 174 का संशोधन । (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''परन्तु यह और कि सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे किसी कठिनाई, जो इस उप-धारा द्वारा यथा व्यावृत्त उक्त निरसित या संशोधित अधिनियमों की कार्रवाईयों को प्रभावी रूप देने में उत्पन्न हो सकती है, को दूर करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यह और कि ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रयोग नहीं की जाएगी और ऐसी शक्ति में ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी :

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई, जो उत्पन्न हो सकती है, को दूर करने के लिए इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, विधान सभा के सम्मुख रखा जाएगा।''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9169—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 13 May 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2021-05-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2021/. Archive identifier in.gazette.haryana.2021-05-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2021.