EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 76–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY
SAKA) MONDAY, MAY 17, 2021 (VAISAKHA 27, 1943 SAKA)
हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 17 मई, 2021
ेर् में से नगर परिषद, कैथल की सीटें चØानुØम तथा लाट द्वारा उक्त नगर परिषद संख्या 52/9/2021-5क1- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 9 की हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 9 की हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 9 की उप-धारा (2) तथा धारा 10 की उप-धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के धारा (1), (2), (3), (4) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/105/2015-3क1, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/105/2015-3क1, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 राज्यपाल, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/105/2015-3क1, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में तथा हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा ी, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा के अनुसरण में तथा हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावल म तथा लाट द्वारा उक्त नगर परिषद् में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए 31 वार्डाें में से निम्नलिखित रूप से आबंटित करते हैंः-
05, 12 तथा 31 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से 31 वार्डों में से, 05 वार्ड अर्थात् वार्ड संख्या 01, 03, 05, 12 तथा 31 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होंगे, जिनमें से 31 वार्डों में से, 05 वार्ड अर्थात् वार्ड संख्या 01, 03, वार्ड संख्या 03 तथा 05 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 23 तथा 29 पिछड़े वर्ग के लिये वार्ड संख्या 03 तथा 05 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 23 तथा 29 पिछड़े वर्ग के लिये वार्ड संख्या 03 तथा 05 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे, वार्ड संख्या 23 तथा 29 पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित होेंगे तथा वार्ड संख्या 02, 06, 08, 11, 13, 19, 24, 25 तथा 30 महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित होेंगे तथा वार्ड संख्या 02, 06, 08, 11, 13, 19, 24, 25 तथा 30 महिलाआ ें के लिये आरक्षित होंगे।
एस० एन० राय, एस० एन० अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। शहरी स्थानीय निकाय विभाग। 1244 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 17, 2021 (VYSK. 27, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 17th May, 2021
No. 52/9/2021-5C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9 and Sub-section (1), (2), (3), (4) and (8) of Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana in continuation of the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 18/105/2015-3C1, dated 6th April, 2016 and in pursuance of the provisions of Rule 10 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, hereby allots by rotation and by lots of seats of Municipal Council, Kaithal amongst 31 wards for the purpose of election of members in the said municipality as follows :-
Out of 31 Wards, 05 Wards, Ward numbers 01, 03, 05, 12 and 31 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes out of which Ward numbers 03 and 05 shall be reserved for the members belonging to the Scheduled Castes Women, Ward numbers 23 and 29 shall be reserved for members belonging to the Backward Classes and Ward numbers 02, 06, 08, 11, 13, 19, 24, 25 and 30 shall be reserved for the Women.
S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.
9170—C.S.—H.G.P. Pkl.