EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 77–2021/Ext.] CHANDIGARH,
CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 18, 2021 (VAISAKHA 28, 1943
3 SAKA)
हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 मई, 2021
संख्या 08/09/2021-4क-II.- हरियाणा नगर निगम, अधिनियम, 1994 (1994 का 16 अधिनियम) की धारा 87 की - हरियाणा नगर निगम, अधिनियम, 1994 (1994 का 16 अधिनियम) की धारा 87 की उप धारा (1) तथा धारा 149 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय उप धारा (1) तथा धारा 149 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय उप धारा (1) तथा धारा 149 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय 1 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित 85/एस०ए०/16/1994/एस०-87/2013 दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित विभाग अधिसूचना संख्या एस०ओ० 85/एस अर्थात् :- संषोधन 24-12-2020 से करते हैं अर्थात
संषोधन
स्थानीय निकाय विभाग (कमेटियां) अधिसूचना संख्या एस०ओ०
85/एच०ए०/16/1994/ हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (कमेटियां) अधिसूचना संख्या एस एस०-87/2013 दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में।
-87/2013 दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में।
1. पैरा नं० 1 ए० 1 शहर श्रेणी में ''फरीदाबाद'' शब्द के पष्चात शब्द ''मानेसर'' को
1 शहर श्रेणी में ''फरीदाबाद'' शब्द के पष्चात शब्द ''मानेसर'' को जोड़ा
जोड़ा जाए।
एस०
० एन० राय,
चण्डीगढ़ : दिनांक 16 अप्रैल, 2021.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। शहरी स्थानीय निकाय विभाग। HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 18, 2021 (VYSK. 28, 1943 SAKA) 1271
HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification
The 18th May, 2021
No. 08/09/2021-4C-II.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section, 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act, 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following further amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013 dated 11th October, 2013, with effect from 24.12.2020 namely:-
Amendment
In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/ H.A. 16/1994/S. 87/2013 dated 11th October, 2013.
1. In para 1, the word "Manesar" may be inserted after the word, "Faridabad" in A1 Cities category.
S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Urban Local Bodies Department. Chandigarh: The 16th April, 2021.
9171—C.S.—H.G.P. Pkl.