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EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 87–2021/Ext.] CHANDIGARH,
, 1943 SAKA) CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 3, 2021 (JYAISTHA 13, 1943 SAKA)
हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना
दिनांक 3 जून, 2021
69/2021/12982.- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे सं संख्या. पी०एफ०-69/2021/12982 - हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संषोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8 1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा ( ) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है तथा उक्त धारा की उपधारा ( जानकारी के लिए प्रकाषित करते है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।
ात करते है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।
ान की तिथि से तीस दिन की अवधि की दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से तीस दिन की अवधि की इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रका समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप के साथ-साथ, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, पर चात् सरकार, नियमों के प्रारूप के साथ-साथ, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, पर चात् सरकार, नियमों के प्रारूप के साथ-साथ, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, पर ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी विचार करेगी, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा विचार करेगी, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों। व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दि
प्रारूप नियम
ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संषोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
न) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। 1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (
रयाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 17क के उप-नियम (2) तथा उप-नियम (3) के रयाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 17क के उप-नियम ( 2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 17क के उप-नियम (
स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगें, अर्थात्ः-
पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगें, अर्थात्ः-
स्थानान्तरण के अधीन क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति फीस, राज्य अवसंरचना विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार स्थानान्तरण के अधीन क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति फीस, राज्य अवसंरचना विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभ ''(2) स्थानान्तरण के अधीन क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति फीस, राज्य अवसंरचना विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभ और बाह्य विकास प्रभार, जिसमें उस पर भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है प्रथमतः स्थानान्तरण पर प्रदान की और बाह्य विकास प्रभार, जिसमें उस पर भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है प्रथमतः स्थानान्तरण पर प्रदान की और बाह्य विकास प्रभार, जिसमें उस पर भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है प्रथमतः स्थानान्तरण पर प्रदान की ाक की किसी अन्य अनुज्ञप्ति में समायोजित अनुज्ञप्ति के विरूद्ध, और अतिषेष उसी विकासक/उपनिवेषक की किसी अन्य अनुज्ञप्ति में समायोजित जाने वाली नई अनुज्ञप्ति के विरूद्ध, ) के बाद भी रहता है, तो वह समपहृत हो वहाँ कोई अतिषेष, समायोजन (समायोजनों) के बाद भी रहता है, तो वह समपहृत हो किया जा सकता है। आगे, यदि ाक को विद्यमान परियोजना, जिसको स्थानान्तरण करने के इच्छुक हैं, के बाह्य विकास जाएगा। विकासक/उपनिवेषक को विद्यमान परियोजना, जिसको स्थानान्तरण करने के इच्छुक हैं, के बाह्य विकास ाक को विद्यमान परियोजना, जिसको स्थानान्तरण करने के इच्छुक हैं, के बाह्य विकास प्रभार तथा राज्य अवसंरचना विकास प्रभार पर देय ब्याज पर असंदत्त ब्याज राषि जमा करने के लिए प्रभार तथा राज्य अवसंरचना विकास प्रभार पर देय ब्याज पर असंदत्त ब्याज
करने के लिए दायी नहीं होगा। स्थानान्तरण पर प्रदान की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति के लिए सभी फीस और प्रभार वर्तमान दरों पर (3) स्थानान्तरण पर प्रदान की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति के लिए सभी फीस और प्रभार वर्तमान दरों पर स्थानान्तरण पर प्रदान की जाने वाली नई अनुज्ञप्ति के लिए सभी फीस और प्रभार वर्तमान दरों पर ाक द्वारा पूर्व में जमा की गई राषि पर ब्याज का भुगतान नहीं वसूल किये जाएंगे। विभाग के पास विकासक/उपनिवेषक द्वारा पूर्व में जमा की गई राष्ि वसूल किये जाएंगे। विभाग के पास विकासक/उपनिवे किया जाएगा''। 1370 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 3, 2021 (JYST. 13, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification
The 3rd June, 2021
No. PF-69/ 2021/12982.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.
Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.
Draft Rules
1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 (hereinafter called the said rules), in rule 17A, for sub-rule (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:–
"(2) The licence fee, State Infrastructure Development Charges, conversion charges and external
development charges, including interest paid thereon, for the area under migration may be adjusted, firstly
against the fresh license to be granted upon migration, and balance in any other licence of the same
developer/ colonizer. Further, if there is any balance remaining, even after such adjustment(s), then the same
shall stand forfeited. The developer/colonizer shall not be liable to deposit the unpaid interest amount on
external development charges and State Infrastructure Development Charges of the existing project from
which he wants to migrate.
(3) For the fresh licence to be granted upon migration, all fees and charges shall be recovered at
current rates. No interest shall be payable to the developer/colonizer on amount already deposited with the
department.".
A. K. SINGH, Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.
9190—C.S.—H.G.P. Pkl.