EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 97–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY
SAKA) MONDAY, JUNE 21, 2021 (JYAISTHA 31, 1943 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 21 जून, 2021
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त संख्या 28/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल अ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल अ नियम, 2017, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- नियम, 2017, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर
ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
यम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 18 मई, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
ये नियम 18 मई, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है),
(जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 23 में, 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 ीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के उपनियम (1) में, "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के ीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के ाारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ाारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चात्, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। 3. उक्त नियमों में, नियम 90 में,-
(क) उपनियम (3) में,-
(i) अन्त में विद्यमान ''। '' चिह्न के स्थान पर, ''
अन्त में विद्यमान ''। '' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्
निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए किसी ऐसे नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, "परंतु कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए किसी ऐसे नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, "परंतु कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए किसी ऐसे नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तिथि से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तिथि से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तिथि से समुचित अधिकारी द्वारा आरएफडी-03 में कमियों को संसूचित करने की तिथि तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन कमियों को संसूचित करने की तिथि तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन कमियों को संसूचित करने की तिथि तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन यथा निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि से बाहर रखा जाएगा।''; यथा निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि से बाहर रखा जाएगा।''
(ख) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोडे़ जाएंगे, अर्थात्
श्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोडे़ जाएंगे, अर्थात्:-
"(5) आवेदक, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में,
प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में भुगतान आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07
प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में अंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 स्वी—त प्रतिदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या ू, में आवेदन दायर करते हुए प्रतिदाय के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्ल्यू, में आवेदन दायर करते हुए प्रतिदाय के लिए उक्त किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्ल्य आवेदन को वापस ले सकता है।
ता है।
(1618)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA) 1619 (6) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन दायर करते समय, इलेक्ट्रोनिक उधार खाता या इलेक्ट्रोनिक नगद खाता, जैसी भी स्थिति हो, से आवेदक द्वारा विकलित कोई राषि, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्ल्यू में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।''।
4. उक्त नियमों में, नियम 92 में,-
(क) उपनियम (1) में,-
(i) अन्त में विद्यमान '':'' चिह्न के स्थान पर, ''।'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) विद्यमान परंतुक का लोप कर दिया जाएगा ;
(ख) उपनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''(2) जहां समुचित प्राधिकारी या आयुक्त की राय है कि धारा 54 की उप-धारा (10) या उप-धारा (11), जैसी भी स्थिति हो, के उपबन्धों के अधीन रोकी जानी दायी है, तो वह ऐसे प्रतिदाय को रोके जाने के लिए उसे कारण बताते हुए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग क में आदेष पारित करेगा:
परंतु जहाँ समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकता है।''।
5. उक्त नियमों में, नियम 96 में,-
(क) उपनियम 6 में, "भाग ख", शब्द और अक्षर के स्थान पर, "भाग क" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उपनियम (7) में, "जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश पारित करने के पश्चात्", अक्षरों, चिह्न तथा अंक के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में कोई आदेश पारित करते हुए" शब्द, अक्षर, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
6. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में, "आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश" उपशीर्ष के अधीन, प्रथम बुलेट बिंदु में, "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तिथि से तीस दिन में" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
7. उक्त नियमों में, नियम 138ई में, जैसी भी स्थिति हो, "रजिस्ट्री—त व्यक्ति के संबंध में'' शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्री—त व्यक्ति के माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में" शब्द प्रतिस्थापित किए जांएगे।
8. उक्त नियमों में, ''प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07'' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07
[देखिए नियम 92(2) और नियम 96(6)]
संदर्भ संख्या
तिथि: <दिन/मास/वर्ष> सेवा में
........................(जीएसटीआईएन/विशिष्ट पहचान संख्या/अस्थायी पहचान पत्र)
......................(नाम)
................................(पता)
...............................(एआरएन)1620 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA) भाग-क
प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश
उपरोक्त विनिर्दिष्ट एआरएन के संबंध में करदाता को भुगतानयोग्य प्रतिदाय हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (10)/(11) के उपबंधों के अनुसार रोका जाता है। रोके जाने के लिए कारण निम्न प्रकार है :
| क्रम संख्या | विशिष्टियां | |
| 1. | एआरएन | |
| 2. | आरएफडी-01 में दावाकृत राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 3. | आरएफडी-06 में अग्राहा्र राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 4. | आरएफडी-06 में समायोजित राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 5. | रोकी गई राषि | |
| 6. | रोके जाने के लिए कारण (एक से अधिक कारण का चयन किया जा सकता है) | • भुगतान नहीं किए वसूलयोग्य देय • धारा 54 की उपधारा (11) को ध्यान में रखते हुए • गंभीर प्र—ति के कपट(टो ) के कारण ं • अन्य, (विनिर्दिष्ट करें) |
| 7. | कारणों का वर्णन | (पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है) |
| 8. | व्यक्तिगत सुनवाई का रिकॉर्ड | (पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है) |
भाग-ख
रोके गए प्रतिदाय को जारी करने का आदेश
यह आपके प्रतिदाय आवेदन <एआरएन> दिनांक <दिनांक> के संदर्भ में है, जिसके विरुद्ध आदेश <आरएफडी-06 आदेश संख्या> दिनांक <दिनांक> द्वारा स्वी—त भुगतान प्रतिदाय की राशि का भुगतान इस कार्यालय के आदेश <आदेश संख्या> दिनांक <दिनांक> द्वारा रोक दिया गया था। अब मैंने अपनी संतुष्टि में यह पाया है कि प्रतिदाय की राषि को रोके जाने की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए, रोकी गई प्रतिदाय की राशि को निम्नानुसार जारी किए जाने की अनुमति दी जाती है :
| क्रम संख्या | विशिष्टियां | |
| 1. | एआरएन | |
| 2. | आरएफडी-01 में दावाकृत राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 3. | आरएफडी-06 में अग्राहा्र राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 4. | आरएफडी-06 में समायोजित राषि | <ऑटो पोपुलेटेड> |
| 5. | रोकी गई राषि | |
| 6. | जारी की गई राषि | |
| 7. | भुगतान की जाने वाली राषि |
तिथि: हस्ताक्षर (डीएससी) :
स्थान: नाम :
पदनाम :
कार्यालय पता।''।HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA) 1621 9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-
"प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू
[देखिए नियम 90(5)]
प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन
1. एआरएन :
2. माल और सेवा कर पहचान संख्या. :
3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की राषि:
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :
(i) प्रतिदाय आवेदन गलती से दायर किया गया है
(ii) प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन दायर किया गया है
(iii) प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं
(iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. घोषणा मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
तिथि : प्राधि—त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :
स्थान : नाम :
पदनाम :
प्रास्थिति : ।"।
अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।1622 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA) HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 21st June, 2021
No.28/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -
1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.
(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules),- in rule 23, in sub-rule (1), after the words "date of the service of the order of cancellation of registration", the words and figures "or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or the Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under the proviso to sub-section (1) of section 30," shall be inserted.
3. In the said rules, in rule 90, -
(a) in sub-rule (3),-
(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that the time period, from the date of filing of the refund claim in FORM GST RFD-01 till the date of communication of the deficiencies in FORM GST RFD-03 by the proper officer, shall be excluded from the period of two years as specified under sub-section (1) of Section 54, in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies.";
(b) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be added, namely: -
"(5) The applicant may, at any time before issuance of provisional refund sanction order in FORM GST RFD-04 or final refund sanction order in FORM GST RFD-06 or payment order in FORM GST RFD-05 or refund withhold order in FORM GST RFD-07 or notice in FORM GST RFD-08, in respect of any refund application filed in FORM GST RFD-01, withdraw the said application for refund by filing an application in FORM GST RFD-01W.
(6) On submission of application for withdrawal of refund in FORM GST RFD-01W, any amount debited by the applicant from electronic credit ledger or electronic cash ledger, as the case may be, while filing application for refund in FORM GST RFD-01, shall be credited back to the ledger from which such debit was made.".
4. In the said rules, in rule 92, -
(a) in sub-rule (1), -
(i) for the sign ":" existing at the end, the sign "." shall be substituted;
(ii) the existing proviso shall be omitted.
(b) in sub-rule (2), -
(i) for the word and letter "Part B", the word and letter "Part A" shall be substituted;
(ii) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted and the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that where the proper officer or the Commissioner is satisfied that the refund is no longer liable to be withheld, he may pass an order for release of withheld refund in Part B of FORM GST RFD- 07.".
5. In the said rules, in rule 96, -
(a) in sub-rule (6), for the word and letter "Part B", the word and letter "Part A" shall be substituted;
(b) in sub-rule (7), for the words, sign and figures, "after passing an order in FORM GST RFD-06", the words, sign and figures, "by passing an order in FORM GST RFD-06 after passing an order for release of withheld refund in Part B of FORM GST RFD-07" shall be substituted.
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA) 16236. In the said rules, in FORM GST REG-21, under the sub-heading "Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration", in the first bullet point "after the words "date of service of the order of cancellation of registration", the words and figures "or within such time period as extended by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner or Commissioner, as the case may be, in exercise of the powers provided under proviso to sub-section (1) of section 30," shall be inserted;
7. In the said rules, in rule 138E, for the words and signs "in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, —", the words and signs 'in respect of any outward movement of goods of a registered person, who, —" shall be substituted.
8. In the said rules, for FORM GST RFD-07, the following FORM shall be substituted, namely:-
"FORM GST RFD-07
[See rules 92(2) and 96(6)]
Reference No.
Date:
___________ (GSTIN/UIN/Temp. ID)
___________ (Name)
____________ (Address)
———————— (ARN)
Part-A
Order for withholding the refund
Refund payable to the taxpayer with respect to ARN specified above are hereby withheld in accordance with the provisions of sub-section (10)/ (11) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. The reasons for withholding are given as under:
| Serial Number | Particulars | |
| 1 | ARN | |
| 2 | Amount Claimed in RFD-01 | |
| 3 | Amount Inadmissible in RFD-06 | |
| 4 | Amount Adjusted in RFD-06 | |
| 5 | Amount Withheld | |
| 6 | Reasons for withholding (More than one reason can be selected) | Recoverable dues not paid o In view of sub-section 11 of Section 54 o On account of fraud (s) of serious nature o Others, (specify) o |
| 7 | Description of the reasons | (Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed reasons) |
| 8 | Record of Personal Hearing | (Up to 500 characters, separate file can be attached for detailed records) |
Part-B
Order for release of withheld refund
This has reference to your refund application dated against which the payment of refund amount sanctioned vide order dated was withheld by this office order dated . It has been now found to my satisfaction that the conditions for withholding of refund no longer exist and therefore, the refund amount withheld is hereby allowed to be released as given under:
| Serial Number | Particulars | |
| 1 | ARN | |
| 2 | Amount Claimed in RFD-01 | |
| 3 | Amount Inadmissible in RFD-06 | |
| 4 | Amount Adjusted in RFD-06 | |
| 5 | Amount Withheld in RFD-07 A | |
| 6 | Amount Released | |
| 7 | Amount to be Paid |
Date: Signature (DSC):
Place: Name:
Designation:
Office Address: ".
9. In the said rules, after FORM GST RFD-01 B, the following FORM shall be inserted, namely: -
"FORM GST RFD-01 W
[see rule 90(5)]
Application for Withdrawal of Refund Application
1. ARN:
2. GSTIN:
3. Name of Business (Legal):
4. Trade Name, if any:
5. Tax Period:
6. Amount of Refund Claimed:
7. Grounds for Withdrawing Refund Claim:
(i) Filed the refund application by mistake
(ii) Filed Refund Application under wrong category
(iii) Wrong details mentioned in the refund application
(iv) Others (Please Specify)
8. Declaration: I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed there from.
Place: Signature of Authorised Signatory Date: Name Designation/ Status".
ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.
9211—C.S.—H.G.P. Pkl.