EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 97–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY
SAKA) MONDAY, JUNE 21, 2021 (JYAISTHA 31, 1943 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 21 जून, 2021
परिषद् की सिफारिषों पर,
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित संख्या 29/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिषों पर, धारा 37 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 101/जीएसटी-2, दिनांक राज्य कर आयुक्त, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 101/जीएसटी-2, दिनांक हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 101/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020, में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- 15 दिसम्बर, 2020, में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संषोधन
धिसूचना संख्या 101/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 में, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 101/जीएसटी-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 में, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अ
द्वितीय परंतुक में, ''अप्रैल, 2021'' शब्द और अंकों के बाद, ''और मई, 2021'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। द्वितीय परंतुक में, ''अप्रैल, 2021'' शब्द और अंकों के बाद, ''और मई, 2021'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। द्वितीय परंतुक में, ''अप्रैल, 2021'' शब्द और अंकों के बाद, ''और मई, 2021'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
विद्यार्थी,
आयुक्त-कम-राज्य,
श्षेखर विद्यार्थी आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य कर आयुक्त, हरियाणा। कर आयुक्त, हरियाणा 1626 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 21, 2021 (JYST. 31, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 21st June, 2021
No. 29/GST-2.— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.101/GST-2, dated the 15th December, 2020, namely:-
Amendment
In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 101/GST-2, dated the 15th December, 2020, in the second proviso, after the word and figure "April, 2021", the words and figure "and May, 2021" shall be inserted.
SHEKHAR VIDYARTHI, Excise & Taxation Commissioner-cum- Commissioner of State Tax, Haryana.
9211—C.S.—H.G.P. Pkl.