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© Govt. of Haryana
No. 97–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY
SAKA) MONDAY, JUNE 21, 2021 (JYAISTHA 31, 1943 SAKA)
हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 21 जून, 2021
संख्या 31/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा (1) तथा धारा 148 द्वारा प्रदत्त (3) तथा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) तथा धारा 148 द्वारा प्रदत्त (3) तथा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप- शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः- दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संषोधन
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, -
(क) क्रम संख्या 3 में, खाना 3 तथा खाना (5) के नीचे, शर्त में,
या 3 में, खाना 3 तथा खाना (5) के नीचे, शर्त में, मद (i), (iक), (iख), (iग) और (
ग) और (iघ) के सामने, चौथे परंतुक में, व्याख्या में, खण्ड (ii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः- चौथे परंतुक में, व्याख्या में, खण्ड (
"(iii) भू-स्वामी-प्रमोटर ऐसी परियोजना में भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा आपूर्ति किये गए अपार्टमैन्ट पर कर के ) भू-स्वामी-प्रमोटर ऐसी परियोजना में भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा आपूर्ति किये गए अपार्टमैन्ट पर कर के ) भू-स्वामी-प्रमोटर ऐसी परियोजना में भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा आपूर्ति किये गए अपार्टमैन्ट पर कर के डवेलपर-प्रमोटर द्वारा उस से लिए गए कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए पात्र होगा।"; डवेलपर-प्रमोटर द्वारा उस से लिए गए कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए पात्र होगा।" भुगतान के लिए डवेलपर-प्रमोटर द्वारा उस से लिए गए कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए पात्र होगा।" (ख) क्रम संख्या 25 में,-
खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (iक) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद क) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद (i) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद ( और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:- और उसके सामने प्रविष्टियां रखी
| (3) | (4) | (5) |
| "(iख) जहाज या अन् ख) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट य घटक या पार्ट ् स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं। मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं। | 2.5 | -'' |
(ii) खाना (3) के नीचे, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर ''तथा (iक)'' के स्थान पर, ''(iक) तथा (iख)'' कोष्ठक, अंक, अक्षर तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगेे।
2. यह अधिसूचना 02 जून, 2021 से लागू हुई समझी जाएगी।
अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 21st June, 2021
No. 31/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-
Amendment
In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, -
(a) in serial number 3, under column 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id), in the conditions under column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely-
"(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.";
(b) in serial number 25,-
(i) under columns 3, 4 and 5, after item (ia) and entries thereagainst, the following item and entries
| (3) | (4) | (5) |
| "(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts. | 2.5 | -" |
(ii) under column 3, in item (ii), for the word, brackets, figures and letter " and (ia)", the brackets, figures, letter and word ",(ia) and (ib)" shall be substituted.
This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.
ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.