Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 32-2021] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021
(19 श्रावण, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 40/के०अ० 2/1899/धा० 9/2021, दिनांक 10 अगस्त, 2021 - 389-390 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 31 के अधीन प्रभार्य शुल्क
को कम करने बारे।
(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lxi)389 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 10, 2021 (SRVN. 19, 1943 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 10 अगस्त, 2021
संख्या का० आ० 40/के०अ० 2/1899/धा० 9/2021.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सैटलमैन्ट मैनुअल के पैरा 259 में यथा उपबन्धित कृषि जोत भूमि, जिसमें बैरानी, सैलाबी, अबी, नहरी और चाही भूमि शामिल हैं, के विनिमय की लिखत के संबंध में उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 31 के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस शर्त के अध्यधीन कम करते हैं कि कृषि भूमि का विनिमय उसी राजस्व सम्पदा में होना चाहिए और पंजीकरण के प्रति विलेख पर पांच हजार रूपए की दर से अभिहित शुल्क प्रभार्य होगा।
संजीव कौषल,
वित्तायुक्त राजस्व एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।390 HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 10, 2021 (SRVN. 19, 1943 SAKA) [Authorised English Translation]
HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
Notification
The 10th August, 2021
No. S.O. 40/C.A. 2/1899/S. 9/2021.― In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby reduces the duty chargeable under article 31 of Schedule 1-A of the said Act, in respect of instrument of exchange of agricultural i.e., cultivated land, as provided in para 259 of the Punjab Settlement Manual comprising of Barani, Sailab, Abi, Nahri and Chahi lands, subject to the condition that the exchange of agricultural land should be in the same revenue estate and nominal duty at the rate of five thousand rupees per deed of registration will be chargeable.
SANJEEV KAUSHAL, Financial Commissioner Revenue and Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.
9257—C.S.—H.G.P., Pkl.