Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 130–2021/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 12 अगस्त, 2021
(21 श्रावण, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
391-392 आदेश संख्या का०आ० 41/ह०अ० 11/1994/धा० 41/2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 -हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, आदेष संख्या का०आ० 4/के०अ० 11/ 1994/धा० 41/2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के संषोधन बारे।
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(lxii)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 12, 2021 (SRVN. 21, 1943 SAKA) 391 भाग-III
हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
आदेष
दिनांक 12 अगस्त, 2021
संख्या का०आ० 41/ह०अ० 11/1994/धा० 41/2021.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, आदेष संख्या का०आ०4/के०अ०11/1994/धा०41/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 में, निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात् :-
संषोधन
हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, आदेष संख्या का०आ०4/के०अ०11/1994/धा०41/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 में, तृतीय पैरा में, ''संबंधित ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् को समान अनुपात में लौटाया जायेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् को क्रमषः 50ः25ः25 के अनुपात में लौटाया जायेगा'' शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
अमित झा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग।392 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 12, 2021 (SRVN. 21, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT
Order
The 12th August, 2021
No. S.O.41/H.A.11/1994/S.41/2021.— In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub–section (1) of section 41 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Development and Panchayats Department, Order No. S.O.4/H.A.11/ 1994/S.41/2021, dated the 9th February, 2021, namely:–
Amendment
In Haryana Government, Development and Panchayats Department, Order No. S.O.4/H.A.11/1994/S.41/ 2021, dated the 9th February, 2021, in third para, for the words, ―remitted in equal proportion to the concerned Gram Panchayats and Zila Parishad‖, the words, figures and signs ―remitted in the ratio of 50:25:25 to the concerned Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad respectively‖ shall be substituted.
AMIT JHA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department.
9273—L.R.—H.G.P., Pkl.