Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 182–2021/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2021
(कार्तिक 16, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
1. महर्षि बाल्मीकि संस्—त विष्वविद्यालय, कैथल (संषोधन) अधिनियम, 2021 237 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28)
(केवल हिन्दी में )
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। 237 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 8, 2021 (KRTK. 16, 1943 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 08 नवम्बर, 2021
संख्या लैज. 28/2021.— महर्षि बाल्मीकि संस्कृत युनिवर्सिटी, कैथल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 अक्तूबर, 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28
महर्षि बाल्मीकि संस्—त विष्वविद्यालय, कैथल (संषोधन) अधिनियम, 2021 महर्षि बाल्मीकि संस्—त विष्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम महर्षि बाल्मीकि संस्—त विष्वविद्यालय, कैथल (संषोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के षीर्ष का संषोधन। 2. महर्षि बाल्मीकि संस्—त विष्वविद्यालय, कैथल अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के षीर्ष में, "महर्षि बाल्मीकि" षब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "महर्षि बाल्मीकि" षब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2018 के हरियाणा अधिनियम 20 के संक्षिप्त नाम का संषोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (झ) में, "महर्षि बाल्मीकि" षब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 2 का संषोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "महर्षि बाल्मीकि" षब्दों के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 3 का संषोधन। 6. मूल अधिनियम की अनुसूची में, "महर्षि बाल्मीकि" षब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "महर्षि वाल्मीकि" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2018 के हरियाणा अधिनियम 20 की अनुसूची का संषोधन।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।