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Haryana Gazette · Government of Haryana

PANDIT LAKHMI CHAND STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK (AMENDMENT) ACT, 2021 (HARYANA ACT NO.26 OF 2021)

Published 02 December 2021

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
199-2021/Ext
Notification no.
Leg. No.26/2021
Identifier
in.gazette.haryana.2021-12-02.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 199–2021/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2021

(11 अग्रहायण, 1943 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

253 पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)

(केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(lxxxviii) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 2, 2021 (AGHN. 11, 1943 SAKA) 253 भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 संख्या लैज. 26/2021.- पंडित लखमी चन्द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रफोर्मिंग ऐन्ड विजयुअल आर्टस, रोहतक (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 22 नवम्बर, 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26

पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2021 पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

2. पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृृहत्‌्‌ नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत्‌्‌ नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत्‌्‌ नाम का प्रतिस्थापन । ''फिल्म तथा टेलीविजन, फोटोग्राफी, अभिनय, नृत्य, मीडिया, ललित कला, चित्रकारी, तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को सुकर बनाने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षण-सह-प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा निगमित करने हेतु।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌्‌ :-

2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 11 का संशोधन। ''(1) सरकार, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, अध्यक्ष के रूप में, कुलाधिपति के एक नामनिर्देषिती तथा कार्य परिषद्‌ तथा प्रदर्शन और दृृश्य कला के क्षेत्र में विख्यात संस्थाओं/ उद्योग के प्रत्येक से एक नामनिर्देषिती से मिलकर बनने वाली चयन समिति का गठन करेगी, जो वर्णानुक्रम में, कम से कम तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जिनमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्ष से, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें, सरकार के परामर्ष से कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। विशिष्ट क्षेत्रों के मद्‌देनजर, कुलपति, फिल्म तथा टेलीविजन/ललित कला के क्षेत्र से सम्बन्धित विख्यात हस्ती होगा। वह फिल्म तथा टेलीविजन/ललित कला के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की महत्वता रखने वाला और अपने पेशे की काबलियत, प्रषासनिक सक्षमता तथा अपने नैतिक कद से विष्वविद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने का सामथ्र्य रखने वाला, जिनके लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है, सम्मानित विख्यात हस्ती होगा।

(2) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसे एक से अनधिक

अवधि के लिये बढाया जा सकता है :

परन्तु उसकी आयु सत्तर वर्ष की होने पर वह पद पर बना नहीं रहेगा, इस तथ्यों

पर विचार किए बिना उसके कार्यकाल का अभी समापन नहीं हुआ है।''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।9398—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 02 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2021-12-02.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2021/. Archive identifier in.gazette.haryana.2021-12-02.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2021.