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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA POND AND WASTE WATER MANAGEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 (HARYANA ORDINANCE NO.1 OF 2021).

Published 10 December 2021

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
206-2021/Ext
Notification no.
Leg. No.30/2021
Identifier
in.gazette.haryana.2021-12-10.Extra-Ordinary_Leg-No-30-2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 10, 2021 (AGHN. 19, 1943 SAKA) 3

भाग-II हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

संख्या लैज. 30/2021.- दि हरियाणा पोन्ड ऐन्ड वेस्ट वाटर मैनेजमैन्ट अथॉरिटि (अॅमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2021 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश

भारत गणराज्य के बहारवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अध्यादेश हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन। ''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की आयु के बाद पदधारण नहीं करेंगे :

परन्तु यह और कि सरकार कारणों को लिपिबद्ध करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल अड़सठ वर्ष की आयु तक बढ़ा सकती है।''।

चण्डीगढ़ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2021

बंडारू दाात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9413—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 10 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2021-12-10.Extra-Ordinary_Leg-No-30-2021/. Archive identifier in.gazette.haryana.2021-12-10.Extra-Ordinary_Leg-No-30-2021.