भाग-II हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 10 दिसम्बर, 2021
संख्या लैज. 30/2021.- दि हरियाणा पोन्ड ऐन्ड वेस्ट वाटर मैनेजमैन्ट अथॉरिटि (अॅमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2021, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2021 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेश
भारत गणराज्य के बहारवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।
चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है ;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अध्यादेश हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन। ''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :
परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की आयु के बाद पदधारण नहीं करेंगे :
परन्तु यह और कि सरकार कारणों को लिपिबद्ध करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल अड़सठ वर्ष की आयु तक बढ़ा सकती है।''।
चण्डीगढ़ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2021
बंडारू दाात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9413—L.R.—H.G.P., Pkl.