Haryana Government Gazette
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No. 22–2022/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी, 2022
(18 माघ, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
23 हरियाणा कृृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2)
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 7, 2022 (MAGH. 18, 1943 SAKA) 23 भाग-I हरियाणा सरकार विधि तथा विधायी विभाग अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी, 2022 संख्या लैज. 2/2022.- दि हरियाणा ऐग्रिकॅल्चॅरल प्रॉड्यूस माक्इटस (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2
हरियाणा कृृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2021 हरियाणा कृृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा कृृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा कृृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 23 की उप-धारा (1) में,-
(i) ''कृषि उपज मूल्यानुसार, ऐसी दर पर'' शब्दों से पूर्व, ''अनुसूची के भाग I में यथा
1961 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का संषोधन। विनिर्दिष्ट'' शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-
''(1क) कोई समिति, ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अनुज्ञप्तिधारी, जिसने इस अधिनियम के अधीन प्रसंस्करण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की है और जिसने आगामी प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में ऐसी प्रसंस्कृत कृषि उपज, जो अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट की जाए, खरीदी है या लाई है, पर एकमुश्त फीस उद्गृहीत कर सकती है।
(1ख) कोई समिति, ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में ऐसे फलों तथा सब्जियों, जो अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के व्यवहारी से एकमुश्त फीस उद्गृहीत कर सकती है।''।
3. मूल अधिनियम की अनुसूची में,-
(i) ''{देखिए धारा 2 (क) तथा धारा 38}'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर,
निम्नलिखित शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्र्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
1961 के हरियाणा अधिनियम 23 की अनुसूची का संषोधन।
''{देखिए धारा 2 (क), 23 तथा धारा 38}
भाग I
{देखिए धारा 23 (1)}'';
(ii) भाग I तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''भाग II
{देखिए धारा 23 (1क)}'';
(iii) भाग II के बाद, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
''भाग III