Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 24–2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी, 2022
(माघ 20, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
1. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन 25 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3)।
2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021
27 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4)।
3. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना 29—31 का प्रबन्धन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5)।
4. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 33 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6)।
5. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021
35 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)।
(केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं। 25 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2022 (MAGH. 20, 1943 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 फरवरी, 2022
संख्या लैज.3/2022.- दि हरियाणा शेड्यूल्ड रोडज ऐण्ड कन्ट्रोलड एरियाज़ रस्ट्रिकशन आफ अनरेगुलेटिड डिवेलपमैन्ट (अमेन्डमेन्ट ऐण्ड वैलइडेशॅन) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3
हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021 हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 12ग का संशोधन। 2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 12ग की उप-धारा (1) में, ''जिनमें एक सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी का होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जिनमें एक सड़कों तथा राजमार्गों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले मुख्य अभियन्ता की पदवी का होगा या रहा है'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
विधिमान्यकरण। 3. किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार द्वारा या निदेशक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या धारा 12ग की उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार गठित अधिकरण द्वारा हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5) के प्रकाशन की तिथि से हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2021 का 29) के प्रकाशन की तिथि तक की गई कोई कार्यवाही, जारी किया गया आदेश, की गई बात, किए जाने के लिए तात्पर्यित या की गई कार्यवाहियां, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2021 का 29) के उपबन्धों के अनुसार वैध तथा प्रभावी समझी जाएंगी।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।