Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE PANCHKULA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2021 (HARYANA ACT NO. 4 OF 2022).

Published 09 February 2022

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
24-2022/Ext
Notification no.
Leg. No.4/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-02-09.Extra-Ordinary_Leg-No-4-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
27 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2022 (MAGH. 20, 1943 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2022

संख्या लैज. 4/2022.- दि पंचकूला मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेन्ट अथोरिटि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 5 के खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 5 का संशोधन। ''(ण) मण्डल आयुक्त, अम्बाला, पदेन सदस्य;''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9478—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 09 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-02-09.Extra-Ordinary_Leg-No-4-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-02-09.Extra-Ordinary_Leg-No-4-2022.