भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 फरवरी, 2022
संख्या लैज.6/2022.- दि हरियाणा पोन्ड ऐन्ड वेस्ट वाटर मैनेजमैन्ट अथॉरिटि (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6
हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
(2) यह 24 नवम्बर, 2021 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
2018 के हरियाणा अधिनियम 33 की धारा 4 का संशोधन। ''(1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :
परन्तु कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव पैंसठ वर्ष की आयु के बाद पदधारण नहीं करेंगे :
परन्तु यह और कि सरकार कारणों को लिपिबद्ध करते हुए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल अड़सठ वर्ष की आयु तक बढ़ा सकती है।''।
निरसन तथा व्यावृत्ति। 3. (1) हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9478—L.R.—H.G.P., Pkl.