भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 फरवरी, 2022
संख्या लैज. 7/2022.- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 24 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्ः-
2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन। ''25. गीता विश्वविद्यालय जिला पानीपत''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9478—L.R.—H.G.P., Pkl.