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Haryana Gazette · Government of Haryana

Notification - Construction of road from Bhood to upper Bhood in Panchkula District Social impact Assessment Study

Published 24 February 2022

Department
PWD (B and R)
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
33-2022/Ext
Notification no.
1564
Identifier
in.gazette.haryana.2022-02-24.Extra-Ordinary_1564
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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हरियाणा सरक

लोक निर्माण कार

(भवन एवं माग

र्ग शाखा) विभाग

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प्रारम्भिक अधिसू

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दिन सूचना

नांक 24 फरवरी

क्रमा तहसील राय तक सड़क निर्धारण इक पुनव्र्यवस्थाप अधिकारियों अनुसार है जाने सम्भवि

ांक 1564.— च यपुर रानी व जि निर्माण जोकि काई द्वारा किय पन में उचित प्र की टीम द्वार (सामाजिक सम वित है ऐसे विस्थ्

चूंकि हरियाणा जिला पंचकूला क तहसील राय या गया था तथ प्रतिकर और प रा किया गया माघात निर्धारण थापन की अनि

सरकार को य में लोक परिय यपुर रानी जिल था रिर्पोट प्रस्तुत पारदर्षिता अधिक था। सामाजिक ा रिपोर्ट की प्र नवर्यता के कारण्

यह प्रतीत होता योजन के लिए ला पंचकूला स त की गई थी/ कार नियम, 20 क समाघात निध् पति संलग्न है) ण नीचे दिये ग

पुनव प्रषासक के हदबस्त नं जिसके विस्त

र्वास तथा पुनव्य क रूप में नियुक्त 199 तहसील र स्तृत वर्णन निम्न

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ीं बनता है को है। इसलिए, य जिला पंचकूला न के अधीन है- ी, 2022

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0.787 एकड़ भूि र्थात लिंक रोड़ घात निर्धारण अन्वेषण हरियाण 9 में यथा अध्ि प्रारम्भिम अन्वेष् के कारण कुल

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हदबस्त न0.199 अपर-भूड रोड़ ाजिक समाघात पुनर्वासन और टर द्वारा गठित त विवरण निम्न विस्थापित किये

9 ड त र त न य गए है।

वारों के पुनर्वास किया जाता है कड़ भूमि का टु

स तथा पुनव्र्यव है कि उपरोक्त टुकड़ा अर्थात म

वस्थापन के प्रय परियोजना के मातक माप 6 क

योजन के लिए लिए गांव भूड कनाल 6 मरले

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ा प्रभावित परिव यह अधिसूचित ा में 0.787 एक -

क्र सं0 ख ासरा संख्या मुसतील मु न0 न की हक किस्म म की भूमि किस्म अर्जन मे मे ं अधीन क्षेत्र एकड़ ड में हितबद्व व्यक्ति त का नाम तथ था पता सीमांए करम में
प ू प0 द0 ड0
1 6/ /2/1 मिन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 0-11 तरसेम आदि 5 1 20+13 3 34
2 6/ /2/2 मिन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 0-1 तरसेम आदि 1 - 8 8
3 13 3/2 मिन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 0-11 तरसेम आदि 16 23 5 5
4 14 4/2/2 मिन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 0-1 ग्राम पंचायत 5 5 1 1
5 14 4/1/2/1 मि मन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 1-2 तरसेम आदि 3+2 5 40 39
6 14 4/2/1/1 मि मन 3 मालिक क गैर मुमकि किन 0-1 तरसेम आदि 0 3 7 7

(469)470 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 24, 2022 (PHGN. 5, 1943 SAKA)

क्र सं0 खसरा संख्या मुसतील न0 हक की किस्म भूमि की किस्म अर्जन में अधीन क्षेत्र एकड़ म े ं हितबद्व व्यक्ति का नाम तथा पता सीमांए करम में
पू प0 द0 ड0
7 14/2/1/2 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन 0-3 तरसेम आदि 5 2 7 7
8 15/1 सालम 3 मालिक गैर मुमकिन 0-2 तरसेम आदि 0 5 10 8
9 15/2 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन 0-7 तरसेम आदि - 10 30 20
10 18 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन 0-17 तरसेम आदि 34 27 5 5
11 19 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन 0-10 तरसेम आदि 17 19 5 5
12 15 मिन 7 मालिक गैर मुमकिन 1-0 तरसेम आदि 36 36 5 5
13 16 मिन 7 मालिक गैर मुमकिन 1-0 तरसेम आदि 36 36 5 5
Total 6-6 (0.787 एकड)

यह अधिसूचना, उन सभी के लिए जो इससे सम्बंधित हैं, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30 की धारा 11 की उप-धारा 1 के उपबन्धो के अधीन की गई है।

भूमि का नक्क्षा कार्यालय समय के दौरान किसी कार्य दिवस को कलैक्टर हरियाणा लोक निर्माण विभाग अम्बाला/ कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल लोक निर्माण विभाग पंचकूला के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है। हरियाणा के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए भूमि में प्रवेष तथा सर्वेक्षण करने किसी भूमि को समतल करने, अवमृदा को खोदने या बेचने तथा सभी अन्य अपेक्षित कार्य करने के लिए अधिकारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग पंचकूला तथा उसके कर्मचारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग पंचकूला को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलैक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि में ऐसी भूमि का अर्थात विक्रय /क्रय इत्यादि हेतू कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा और कोई ऋण नहीं लेगा।

अर्जन के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, कलैक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 15 में यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से साठ दिन के अवधि के भीतर हितबद्वा व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

कृतेः राज्यपाल हरियाणा।

स्थानः चण्डीगढ़ः

(हस्ता०)..., अधीक्षक अभियन्ता, चण्डीगढ़ वृत लोक निर्माण विभाग, (भवन एवं सड़क) शाखा चण्डीगढ।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 24, 2022 (PHGN. 5, 1943 SAKA) 471

No Rehabilitation/Resettlement is involved as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in village Bhood, Hadbast no. 199 Tehsil Raipur Rani & District Panchkula a piece of land measuring, 0.787 acres viz, 6 Kannal 6 Marle of standard measuring, whose detail description is as following, is under acquisition.

Sr. No. Khasra No. Mustil No. Type of Title Type of land Area under acquisition (Kanal- Marle) Name and Address of person interested Boundaries (in Karam)
E W S N
1 6/2/1Min 3 Owner G.M. 0-11 Tarsem etc. 5 1 20+13 34
2 6/2/2 Min 3 Owner G.M. 0-1 Tarsem etc. 1 - 8 8
3 13/2 Min 3 Owner G.M. 0-11 Tarsem etc. 16 23 5 5
4 14/2/2 Min 3 Owner G.M. 0-1 Gram Panchayat 5 5 1 1
5 14/1/2/1 Min 3 Owner G.M. 1-2 Tarsem etc. 3+2 5 40 39
6 14/2/1/1 Min 3 Owner G.M. 0-1 Tarsem etc. 0 3 7 7
7 14/2/1/2 Min 3 Owner G.M. 0-3 Tarsem etc. 5 2 7 7
8 15/1 Salam 3 Owner G.M. 0-2 Tarsem etc. 0 5 10 8
9 15/2 Min 3 Owner G.M. 0-7 Tarsem etc. - 10 30 20
10 18 Min 3 Owner G.M. 0-17 Tarsem etc. 34 27 5 5
11 19 Min 3 Owner G.M. 0-10 Tarsem etc. 17 19 5 5
12 15 Min 7 Owner G.M. 1-0 Tarsem etc. 36 36 5 5
13 16 Min 7 Owner G.M. 1-0 Tarsem etc. 36 36 5 5
Total 6-6 (0.787 acre)

This notification is made under the provisions of sub-section (i) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013) to all to whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector Haryana PWD B&R Ambala/Executive Engineer Provincial Division, PWD B&R Panchkula on any working day during the working hours.

The Governor of Haryana hereby authorizes to the Officers of Haryana PWD B&R Panchkula and his staff of Haryana PWD B&R Panchkula to enter upon and survey land, take levels of any land, dig of bore into the sub-soil & do all other acts required for the proper execution of the work as provided and specified in section- 12 of the said Act. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction of cause any transaction of land i.e. sale/purchase etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any may be filed by the person interested within a period of sixty days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector. For and on behalf of Government of Haryana

Place: Chandigarh:

(Sd.)…, Superintending Engineer, Chd. Circle PWD (B&R), Chandigarh.

9491—C.S.—H.G.P. Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-02-24.Extra-Ordinary_1564/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-02-24.Extra-Ordinary_1564.