Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 36-2022/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2022
(9 फाल्गुन, 1943 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
हरियाणा आबकारी (संषोधन) अधिनियम, 2021 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8) 39 (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 4/ह०अ० 23/2019/धा० 1/2022 दिनांक 28 फरवरी, 2022 19-20 -हरियाणा विधि (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 कर उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम को लागू करने बारे।
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 39 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 28, 2022 (PHGN. 9, 1943 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 28 फरवरी, 2022
संख्या लैज. 8/2021.- दि हरियाणा एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 24 फरवरी, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8
हरियाणा आबकारी (संषोधन) अधिनियम, 2021 हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
1. यह अधिनियम हरियाणा आबकारी (संषोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 27 की उप-धारा (1) में, "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 27 का संषोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 29 में, "पच्चीस वर्ष" शब्द जहाँ कहीं भी आएं, के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 29 का संषोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "25 वर्ष" अंक तथा शब्द, जहाँ कहीं भी आएं, के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 30 का संषोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 62 में, "पच्चीस वर्ष" शब्द जहाँ कहीं भी आएं, के स्थान पर, "इक्कीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 62 का संषोधन।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9502—L.R.—H.G.P., Pkl.