Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 11-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 15, 2022 (PHALGUNA 24, 1943 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेष
दिनांक 9 मार्च, 2022
क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीषों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतू प्रधिकृत करना आवष्यक है।
इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देष देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीषों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12.03.2022 से 11.06.2022 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।
चण्डीगढ़ः दिनांक 8 मार्च, 2022.
राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।
9498—C.S.—H.G.P., Pkl.
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