Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 53-2022/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 24 मार्च, 2022
(3 चैत्र, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 47-48 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग (ग्रुप ख) राज्य सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 49-50 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग सूचना एवं प्रचार स्कन्ध (विंग) (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 51-52 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग, क्षेत्र प्रचार स्कन्ध (विंग) (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 7/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 53-54 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग मुख्यालय लिपिक वर्गीय स्कन्ध (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 5. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 8/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 55-56 -हरियाणा लोक सम्पर्क जिला स्थापना, लिपिक वर्गीय स्कन्ध विंग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 6. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 9/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 57-58 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग, गीत एवं नाटक, प्रकाष एवं ध्वनी प्रभाग (ग्रुप ग) सेवा
(संषोधन) नियम, 2022.
7. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 59-60 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग, दृष्य श्रव्य स्कन्ध विंग (ग्रुप "ग") सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 8. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 61-62 -हरियाणा लोक सम्पर्क (तकनीकि विंग) (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 9. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 12/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 63-64 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग जिला संवर्ग (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 10. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 13/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 ़65-66 -हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(xv)47 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 24, 2022 (CHTR. 3, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
सूचना, जन सम्पर्क तथा भाषा विभाग
अधिसूचना
दिनांक 24 मार्च, 2022
संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग (ग्रुप ख) राज्य सेवा नियम, 1997, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग (गु्रप ख) राज्य सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा लोक सम्पर्क विभाग (ग्रुप ख) राज्य सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 में, "सत्रह वर्ष" तथा "पैंतीस वर्ष" षब्दों के स्थान पर, क्रमषः "अठारह वर्ष" तथा "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
वी० उमाषंकर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, जन सम्पर्क तथा भाषा विभाग।48 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 24, 2022 (CHTR. 3, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
INFORMATION, PUBLIC RELATIONS AND LANGUAGES DEPARTMENT
Notification
The 24th March, 2022
No. G.S.R. 4/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Relations Department (Group B) State Service Rules, 1997, namely:- 1. These Rules may be called the Haryana Public Relations Department (Group B) State Service (Amendment) Rules, 2022. 2. In the Haryana Public Relations Department (Group B) State Service Rules, 1997, in rule 5, for the words "seventeen" and "thirty-five", the words "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.
V. UMASHANKAR, Principal Secretary to Government, Haryana, Information, Public Relations and Languages Department.
9534—L.R.—H.G.P., Pkl.