Haryana Government Gazette
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No. 14-2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2022
(15 चैत्र, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 14/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 67-68 - हरियाणा कृषि (ग्रुप-क) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 15/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 69-70 - हरियाणा अधीनस्थ कृषि निदेषालय लिपिकीय कर्मचारी (ग्रुप-ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022. 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 16/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 71-72 - हरियाणा कृषि विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय प्रवर्ग (ग्रुप-ग) सेवा (संषोधन)
नियम, 2022.
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xvii)67 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 5, 2022 (CHTR. 15, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
अधिसूचना
दिनांक 4 अप्रैल, 2022
संख्या सा०का०नि० 14/संवि० /अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कृषि (गु्रप-क) सेवा नियम, 1996, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा कृषि (गु्रप-क) सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा कृषि (गु्रप-क) सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 में, ''21 वर्ष'' तथा ''35 वर्ष'' अंकों तथा षब्दों के स्थान पर, क्रमषः ''अठारह वर्ष'' तथा ''बयालीस वर्ष'' षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
डॉ सुमिता मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।68 HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 5, 2022 (CHTR. 15, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT
Notification
The 4th April, 2022
No. G.S.R. 14/Const. /Art. 309/2022.― In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Agricultural (Group -A) Service Rules, 1996, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Agricultural (Group-A) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Agricultural (Group-A) Service Rules, 1996, in rule 5, for the figures "21" and "35" the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.
DR. SUMITA MISRA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.
9542—C.S.—H.G.P., Pkl.