Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 68-2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2022
(23 चैत्र, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 24/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 109-110 -हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 111-112 -हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 26/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 113-114 -हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 115-116 -हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
5. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 28/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 117-118 -हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
6. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 29/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 119-120 -हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ग) हरियाणा रोडवेज सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
7. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 30/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 121-122 -हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ग) परिवहन आयुक्त कार्यालय सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(xxiv)
109 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 13, 2022 (CHTR. 23, 1944 SAKA)भाग-III
हरियाणा सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 अप्रैल, 2022
संख्या सा०का०नि० 24/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1999 में नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"4 क. आयु- कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो।"।
अनुराग अग्रवाल, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग।110 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 13, 2022 (CHTR. 23, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
ELECTION DEPARTMENT
Notification
The 13th April, 2022
No. G.S.R. 24/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Election Department (Group A and B) Service Rules, 1999, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Election Department (Group A and B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Elections Department (Group A and B) Service Rules, 1999, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-
"4A. Age.- No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission."
ANURAG AGARWAL, Principal Secretary to Government, Haryana, Election Department.
9560—L.R.—H.G.P., Pkl.