Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 72-2022/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2022
(1 वैषाख, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 48/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 21 अप्रैल, 2022 199-200 -हरियाणा न्यायिक विज्ञान (ग्रुप ग वैज्ञानिक अमला) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(xxix)
199 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 21, 2022 (VYSK. 1, 1944 SAKA)भाग-III
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
दिनांक 21 अप्रैल, 2022
संख्या सा०का०नि० 48/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा न्यायिक विज्ञान (ग्रुप-ग वैज्ञानिक अमला) सेवा नियम, 1979, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा न्यायिक विज्ञान (ग्रुप-ग वैज्ञानिक अमला) सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा न्यायिक विज्ञान (ग्रुप-ग वैज्ञानिक अमला) सेवा नियम, 1979, में, नियम 5 में, ''17'' तथा ''35'' अंकों के स्थान पर, क्रमषः ''अठारह'' तथा ''बयालीस'' शब्द प्रतिस्थापित किए जांएगे।
राजीव अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।200 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 21, 2022 (VYSK. 1, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
Notification
The 21st April, 2022
No. G.S.R. 48/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Forensic Science (Group C Scientific Staff) Service Rules, 1979, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Forensic Science (Group C Scientific Staff) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Forensic Science (Group C Scientific Staff) Service Rules, 1979, in rule 5, for the figures "17" and "35", the words and sign "eighteen' and "forty-two' shall respectively be substituted.
RAJEEV ARORA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Home Department.
9566—L.R.—H.G.P., Pkl.