हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 अप्रैल, 2022
संख्या लैज. 12/2022.- दि हरियाणा लेजिसलॅटिव अॅसेमब्लि (सैलॅरि, अॅलाउअॅन्सिज ऐण्ड पेंशन ऑफ मेम्बरज) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 अप्रैल, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12
हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) संशोधन अधिनियम, 2022
हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) संषोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
(2) यह प्रथम अपै्रल, 2022 से लागू होगा।
2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंषन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (2) में,-
1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3 का संषोधन। (i) खण्ड (क) में, ''नब्बे'' षब्द के स्थान पर, ''पचहत्तर'' षब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) खण्ड (ख) में, ''नब्बे'' षब्द के स्थान पर, ''पचहत्तर'' षब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) ''ः'' चिह््न के स्थान पर, ''।'' चिह््न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा (iv) विद्यमान परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9567—L.R.—H.G.P., Pkl.