Haryana Government Gazette
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© Govt. of Haryana
No. 18-2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 3 मई, 2022
(13 वैशाख, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं।
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 61/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 229—230 - हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ग्रुप-ख) राज्य सेवा (संशोधन) नियम, 2022. 2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 62/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 231—232 - हरियाणा खेल तथा युवा कल्याण विभाग, राज्य (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022. 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 63/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 233—234 - हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022. 4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 64/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 235—258 - हरियाणा जेल (वर्ग ग) सेवा नियम, 2022.
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxxvi)229 HARYANA GOVT. GAZ. , MAY 3, 2022 (VYSK. 13, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग
अधिसूचना
दिनांक 29 अप्रैल, 2022
संख्या सा०का०नि० 61/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ग्रुप-ख) राज्य सेवा नियम, 1996, को आगे से संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ग्रुप-ख) राज्य सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं। 2. हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग (ग्रुप-ख) राज्य सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 में, "सत्रह" तथा "पैंतीस" शब्दों के स्थान पर, क्रमषः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
डॉ० महावीर सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग।230 HARYANA GOVT. GAZ. , MAY 3, 2022 (VYSK. 13, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT
Notification
The 29th April, 2022
No. G.S.R. 61/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Sports and Youth Welfare Department (Group B) Service Rules, 1996, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Sports and Youth Welfare Department (Group B) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Sports and Youth Welfare Department (Group B) Service Rules, 1996, in rule 5, for the figure and words "17" and "thirty five", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.
DR. MAHAVIR SINGH, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department.
9577—C.S.—H.G.P., Pkl.