Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 81–2022/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 9 मई, 2022
(वैषाख 19, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
1. हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2022 149—150 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13)।
2. हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19)। 151—152 (केवल हिन्दी में)
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं।
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 69/संवि0/अनु0 309/2022, दिनांक 09 मई, 2022 315—316 - हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़कें) शाखा (अधीनस्थ कार्यालयोंें की राज्य सेवा ग्रुप ग लिपिकीय स्थापना) संषोधन नियम 2022.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 70/संवि0/अनु0 309/2022, दिनांक 09 मई, 2022 317—318 - हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़कें शाखा) अनुसंधान प्रयोगषाला (ग्रुप-ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 71/संवि0/अनु0 309/2022, दिनांक 09 मई, 2022 319—320 - हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़़कें) विभाग, (ग्रुप ग) क्षेत्रीय अमला सेवा
(संषोधन) नियम, 2022. 4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 72/संवि0/अनु0 309/2022, दिनांक 09 मई, 2022 321—322 - हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़़कें) विभाग, (ग्रुप घ) क्षेत्रीय अमला सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
5. अधिसूचना संख्या का०आ० 22/ह०अ० 11/1994/धा० 58 तथा 59/2022, 323—324 दिनांक 09 मई, 2022 - हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 20/ह०अ० 11/1994/धा० 58 तथा 59/2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में संशोधन करने बारे।
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(xxxviii)149 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 9, 2022 (VYSK. 19, 1944 SAKA) भाग-I हरियाणा सरकार विधि तथा विधायी विभाग अधिसूचना दिनांक 9 मई, 2022
संख्या लैज.13/2022.- दि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 मई, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13
हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2022 हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :- 1. यह अधिनियम हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
2018 के हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 8 का प्रतिस्थापन। "8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और निबन्धन तथा षर्तें.-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो प्रधान सचिव की पदवी से नीचे का न हो या कृषि के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।
व्याख्या.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कृषि के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति में षामिल
होगा,-
कोई कृषि वैज्ञानिक, जिसने कृषि विज्ञान में षिक्षण/अनुसंधान/विस्तार के क्षेत्र
में दस वर्ष से अधिक के लिए कार्य किया हो
या कोई व्यक्ति, जिसे कृषि के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया
गया हो जैसे कि पम श्री, पम भूषण, पम विभूषण, भारत रत्न इत्यादि
या कोई व्यक्ति, जिसने किसी कृषि विष्वविद्यालय में कम से कम दो वर्ष की अवधि
के लिए कुलपति का पद धारण किया हो
या कोई व्यक्ति, जिसने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रषासकीय सचिव/सचिव/महानिदेषक/निदेषक का पद धारण किया हो
या कोई व्यक्ति, जिसने कृषि से सम्बन्धित किसी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के
प्रमुख के रूप में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया हो।
(2) यदि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे प्राधिकरण की निधि से ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसे मासिक वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार द्वारा नियत किए जाएं। (3) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाष पर है या अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसकी वापसी तक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की षक्तियों का प्रयोग करेगा। (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो महानिदेषक/ निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की पदवी से नीचे का न हो, को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो ऐसी षक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।150 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 9, 2022 (VYSK. 19, 1944 SAKA) (5) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी अधिकारी, जो हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, को संयुक्त कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो ऐसी षक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(क) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्ः-
2018 के हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 10 का संषोधन।
(i) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार अध्यक्ष सदस्य (ii) कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय,
हिसार
(iii) कुलपति, महाराणा प्रताप बागवानी विष्वविद्यालय, करनाल सदस्य सदस्य (iv) कुलपति, लाला लाजपत राय पषु चिकित्सा और पषु विज्ञान
विष्वविद्यालय, हिसार
(v) कुलपति, हरियाणा विष्वकर्मा कौषल विष्वविद्यालय, गुरूग्राम सदस्य (vi) महानिदेशक/निदेषक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग सदस्य-सचिव (vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, कृषि तथा किसान कल्याण सदस्य
विभाग
(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पषुपालन तथा डेयरिंग सदस्य
विभाग
(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मत्स्य पालन विभाग सदस्य (x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य सदस्य
विभाग
(xi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, विकास तथा पंचायत सदस्य
विभाग
(xii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य (xiii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सिंचाई तथा जल संसाधन सदस्य
विभाग
(xiv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सदस्य
उपभोक्ता मामले विभाग
(xv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य (xvi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नवीन तथा अक्षय उर्जा सदस्य
विभाग
(xvii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वन तथा वन्यजीव विभाग सदस्य (xviii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य (xix) मुख्य प्रषासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सदस्य (xx) मुख्य अभियंता-कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण सदस्य (xxi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी-राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी सदस्य (xxii) मिशन निदेषक-हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी सदस्य (xxiii) मिशन निदेषक-हरियाणा कौषल विकास परिषद् सदस्य (xxiv) प्रबंध निदेषक-हरियाणा एग्रो उद्योग निगम सदस्य"।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9596—L.R.—H.G.P., Pkl.