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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA REPEALING ACT, 2022 (HARYANA ACT NO.19 OF 2022).

Published 09 May 2022

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
81-2022/Ext
Notification no.
Leg. No.19/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-05-09.Extra-Ordinary_Leg-No-19-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
151 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 9, 2022 (VYSK. 19, 1944 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2022

संख्या लैज. 19/2022.- दि हरियाणा रिपीलिंग ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 04 मई, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022 कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, इसके द्वारा, निरसित की जाती हैंः परन्तु शरणार्थी के किसी दावे, जो लम्बित है या जो इस अधिनियम के पारित होने के बाद उत्पन्न हो सकता है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बद्ध विधि द्वारा शासित होता रहेगा। व्यावृत्ति। 3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं; और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे अथवा मांग की किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा; और न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसके या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट किए गए हों या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुए हों; और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित किया जाएगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है। 152 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 9, 2022 (VYSK. 19, 1944 SAKA) अनुसूची निरसन

(देखिए धारा 2)

क्रम संख्या अधिनियम का नाम अधिनियम संख्या तथा वर्ष
1 2 3
1. हरियाणा नदी तटीय सीमा अधिनियम, 1899 1899 का पंजाब अधिनियम 1
2. सरकारी भूमि उपनिवेशन (हरियाणा) अधिनियम, 1912 1912 का पंजाब अधिनियम 5
3. हरियाणा जिला बोर्ड (कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1927 1927 का पंजाब अधिनियम III
4. हरियाणा कर्जदारी सहायता अधिनियम, 1934 1934 का पंजाब अधिनियम VII
5. हरियाणा प्रतिलिपिकरण फीस अधिनियम, 1936 1936 का पंजाब अधिनियम 5
6. हरियाणा बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938 1938 का पंजाब अधिनियम 4
7. हरियाणा जागीर अधिनियम, 1941 1941 का पंजाब अधिनियम V
8. हरियाणा स्थानीय प्राधिकरण (कृत्य-निर्बन्धन) अधिनियम, 1947 1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 9
9. हरियाणा परिसीमा विस्तारण अधिनियम, 1947 1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XVI
10. हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (कर्जा तथा अनुदान) अधिनियम, 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 2
11. हरियाणा शरणार्थी (दावा पंजीकरण) अधिनियम, 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 8
12. हरियाणा शरणार्थी भूमि दावा पंजीकरण अधिनियम, 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XII
13. हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (भवन तथा भवन स्थल) अधिनियम, 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 42
14. हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (गृह निर्माण ऋण) अधिनियम, 1948 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 43
15. हरियाणा जिला बोर्ड (कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 1955 का पंजाब अधिनियम 27
16. हरियाणा भू-राजस्व (विशेष निर्धारण) अधिनियम, 1955 1956 का पंजाब अधिनियम 6
17. अम्बाला जिला बोर्ड कर विधिमान्यकरण अधिनियम, 1956 1956 का पंजाब अधिनियम 21
18. हरियाणा जागीरों का पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1957 1957 का पंजाब अधिनियम 39
19. हरियाणा भू-राजस्व विशेष निर्धारण (छूट) अधिनियम, 1962 1962 का पंजाब अधिनियम 7

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।9596—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 09 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-05-09.Extra-Ordinary_Leg-No-19-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-05-09.Extra-Ordinary_Leg-No-19-2022.