Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 93-2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 25 मई, 2022
(4 ज्येष्ठ, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 114/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 25 मई, 2022 505-506 -हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 115/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 25 मई, 2022 507-508 -हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 116/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 25 मई, 2022 509-510 -हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 117/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 25 मई, 2022 511-512 -हरियाणा कानूनगो सेवा (ग्रुप ग) (संषोधन) नियम, 2022.
5. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 118/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 25 मई, 2022 513-514 -हरियाणा राज्य चकबन्दी विभाग, लिपिक-वर्गीय (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
1 शुद्धि पर्ची संख्या 120 रूल सैल/ डी4, दिनांक 18 मई, 2022. (केवल अंग्रेजी में)
(lii)505 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2022 (JYST. 4, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 25 मई, 2022
संख्या सा०का०नि० 114/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं । 2. हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1988 में, नियम 5 में, ''सत्रह'' षब्द के स्थान पर, ''अठारह'' षब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पी० के० दास, वित्तायुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।506 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2022 (JYST. 4, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
Notification
The 25th May, 2022
No. G.S.R. 114/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Revenue Department Divisional Subordinate (Group C) Service Rules, 1988, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Revenue Department Divisional Subordinate (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Revenue Department Divisional Subordinate (Group-C) Service Rules, 1988, in rule 5, for the word "seventeen" the word "eighteen" shall be substituted.
P. K. DAS, Financial Commissioner Revenue and Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department.
9616—L.R.—H.G.P., Pkl.