Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 98-2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक प्रथम जून, 2022
(11 ज्येष्ठ, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 123/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 611-612 -हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2022।
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 124/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 613-614 -हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2022।
3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 125/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक प्रथम जून, 2022 615-616 -हरियाणा ग्रामीण विकास निदेषालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022।
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(lv)611 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 1, 2022 (JYST. 11, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना
दिनांक प्रथम जून, 2022
संख्या सा०का०नि० 123/संवि०/अनु० 309/2022.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः
1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 में, "बाईस"श्तथा "पैतीस" षब्दों के स्थान पर, क्रमषः "अठारह" तथा "बयालीस" षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अमित झा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग।612 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 1, 2022 (JYST. 11, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Notification
The 1st June, 2022
No. G.S.R. 123/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Rural Development Department (Group A) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998, in rule 5, for the words and signs "twenty-two" and "Thirty-Five", the words and sign "Eighteen" and "Forty-Two" shall respectively be substituted.
AMIT JHA, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Rural Development Department.
9629—L.R.—H.G.P., Pkl.