Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS (HARYANA VALIDATION) ACT, 2022 (HARYANA ACT NO.20 OF 2022).

Published 08 June 2022

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
102-2022/Ext
Notification no.
Leg. No.20/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
159 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 8, 2022 (JYST. 18, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2022

संख्या लैज.20/2022.— दि ट्रांसप्लान्टेशन आफ हयूमॅन आर्गनज़ (हरियाणा वैलिडेशॅन) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 जून, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20

मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 मानव अंग प्रतिरोपण (संषोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16), हरियाणा राज्यार्थ, के अधीन किए गए आदेषों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्याें को विधिमान्य करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण। 1. (1) यह अधिनियम मानव अंग प्रतिरोपण (हरियाणा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह 28 सितम्बर, 2011 से लागू हुआ समझा जाएगा।

विधिमान्यकरण। 2. मानव अंग प्रतिरोपण (संषोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन किए गए सभी आदेषों, जारी की गई अधिसूचनाओं, की गई कार्रवाईयों तथा किए गए कार्यों को विधिमान्य रूप से किए गए आदेष, जारी की गई अधिसूचना, की गई कार्रवाई तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे तथा सदैव किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए समझे जाएंगे मानो वे उक्त अधिनियम के अधीन किए गए, जारी की गई, की गई तथा किए गए थे और तद्‌नुसार-

(i) सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी आदेष, की गई कार्रवाईयां और किए गए कार्य, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए आदेष, की गई कार्रवाईयां तथा किए गए कार्य समझे जाएंगे और विधि के किसी न्यायालय के सम्मुख प्रष्नगत नहीं किए जाएंगे;

(ii) किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां

चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी। व्याख्या.- विधिमान्यकरण के प्रयोजन हेतु, "सरकार" से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में

हरियाणा राज्य की सरकार।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9650—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 08 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-06-08.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2022.