हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 जून, 2022
संख्या लैज.22/2022.— दि हरियाणा मैकेनिकल विहिक्लज (लेवी आफ टोलज) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 जून, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22
हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संषोधन अधिनियम, 2022 हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
1996 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 7 का संषोधन। "(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेष के अधीन पथकरों की मांग करने, संग्रहण करने तथा रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, पुलों, सुरंगों, नौघाटों, पहुंच सड़कों या नई सड़कों के भाग या उपमार्गों, जैसी भी स्थिति हो, सहित सड़क, सड़क अवसंरचना, जिनके संबंध में आदेष किया जाता है, को अच्छी यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखेगा।"।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9650—L.R.—H.G.P., Pkl.