Haryana Government Gazette
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No. 24-2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 जून, 2022
(24 ज्येष्ठ, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 126/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 10 जून, 2022 619-620 - हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) प्रारूपकार तथा अनुरेखक
(गु्रप ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022.
भाग IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं।
(lvii)619 HARYANA GOVT. GAZ. , JUNE 14, 2022 (JYST. 24, 1944 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग
अधिसूचना
दिनांक 10 जून, 2022
संख्या सा०का०नि० 126/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़के शाखा) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़के शाखां) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप-ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़़के शाखां) प्रारूपकार तथा अनुरेखक (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 मेें, ''सत्रह'' शब्द के स्थान पर, ''अठारह'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग।620 HARYANA GOVT. GAZ. , JUNE 14, 2022 (JYST. 24, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT
Notification
The 10th June, 2022
No. G.S.R. 126 /Const./Art 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracers (Group C) Service Rules, 1998, namely:-
1. These rules may be called the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracers (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Draftsman and Tracers (Group C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "17", the word "eighteen" shall be substituted.
ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Public Works (Building and Roads) Department.
9625—C.S.—H.G.P., Pkl.