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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2020 (HARYANA ACT NO.23 OF 2022).

Published 24 August 2022

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
152-2022/Ext
Notification no.
Leg. No.23/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 152–2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2022

(2 भाद्र, 1944 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम 1. बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020

231 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23) (केवल हिन्दी में)

भाग II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग III प्रत्यायोजित विधान

671-672 1. अधिसूचना संख्या का०आ० 69/ह०अ० 11/1994/धा० 58 तथा 59/2022,

दिनांक 24 अगस्त, 2022 - हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 20/ह०अ० 11/1994/धा० 58 तथा 59/2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में संशोधन करने बारे।

भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(lxxvii) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 24, 2022 (BHDR. 2, 1944 SAKA) 231 भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2022

संख्या लैज.23/2022.- दि प्रोइबिशॅन आफ चाइल्ड मैरिज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2020 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 22 अगस्त, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. बाल विवाह प्रतिषेध, 2006 की धारा 3 की उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌्‌ :-

2007 के केन्द्रीय अधिनियम 6 की धारा 3 का संशोधन। ''(1क) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद अनुष्ठापित किया गया प्रत्येक बाल विवाह प्रारम्भ से ही शून्य होगा।''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9843—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 24 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-08-24.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2022.