हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 8 सितम्बर, 2022
संख्या लैज.27/2022.- दि हरियाणा वाटर रिसॉःसज (कॉनसॅवेशॅन, रेगुलेशन एण्ड मॅनेजमेन्ट) ऑःथॉरिटि (सेकन्ड अमेन्डमेनट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 सितम्बर, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27
हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2022 हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात््ः-
2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 18 का प्रतिस्थापन। ''18. बल्क तथा संसाधित अपजल हेतु टैरिफ.- प्राधिकरण, मितव्ययिता, क्षमता, निष्पक्षता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर सतही जल तथा संसाधित अपजल के बल्क जल उपयोग के लिए टैरिफ नियत करेगा। टैरिफ, जल की खपत के अनुमापी मापन पर आधारित होगा और उचित रूप से डिजाईन किया जाएगा।''।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
9876—L.R.—H.G.P., Pkl.