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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA DHOLIDAR, BUTIMAR, BHONDEDAR AND MUQARARIDAR (VESTING OF PROPRIETARY RIGHTS) AMENDMENT ACT, 2018 (HARYANA ACT NO.26 OF 2022).

Published 13 September 2022

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
167-2022/Ext
Notification no.
Leg. No.26/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-09-13.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167–2022/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2022

(भाद्र 22, 1944 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार

259 (मालिकाना अधिकार निहित करना) संषोधन अधिनियम, 2018 (2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)

भाग-II अध्यादेष

कुछ नहीं।

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 74/ह०अ० 11/1994/धा0 209/2022, 725—732 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 - हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022.

भाग-IV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

5 शुद्धि पर्ची संख्या 189 रूल्ज/II.डी4, दिनांक 08.09.2022. (केवल अंग्रेजी में)(lxxxv) 259 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 13, 2022 (BHDR. 22, 1944 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2022

संख्या लैज.26/2022.- दि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार ऐण्ड मुकररीदार (वे़'स्‌-टिंग ऑव प्रॅप्राइअॅटॅरि राइटस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 07 सितम्बर, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन अधिनियम, 2018 हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) संशोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 9 जून, 2011 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ :-

2011 का हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 1 का संशोधन। ''(4) यह अधिनियम दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार या निजी व्यक्ति/ संस्था, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, से संबंधित भूमि वाले व्यक्तियों के किसी अन्य समरूप वर्ग या प्रवर्ग को लागू होगा तथा पंचायत या नगरपालिका के स्वामित्वाधीन या में निहित हुई समझी गई भूमि या किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन भूमि को लागू नहीं होगा।''।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

9880—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 13 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-09-13.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-09-13.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2022.