EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 5–2023/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 5 जनवरी, 2023
(15 पौष, 1944 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
1-2 1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 05 जनवरी, 2023 -हरियाणा वित्त विभाग खजाना (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2023।
2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 05 जनवरी, 2023
3-4 -हरियाणा वित्त खजाना तथा लेखा विभाग, राज्य वर्ग-ग सेवा (संषोधन) नियम, 2023। 3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 05 जनवरी, 2023
5-6 -हरियाणा खजाना स्थापना अधीनस्थ (वर्ग ग) सेवा (संषोधन) नियम, 2023।
4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2023, दिनांक 05 जनवरी, 2023
7-8 -हरियाणा वित्त, खजाना तथा लेखा विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2023।
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(i)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 5, 2023 (PAUS. 15, 1944 SAKA) 1 भाग-III
हरियाणा सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना
दिनांक 5 जनवरी, 2023
स्ांख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2023.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वित्त विभाग खजाना (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980, को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातेे हैं, अर्थात्ः-
1. ये नियम हरियाणा वित्त विभाग खजाना (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा वित्त विभाग खजाना (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"5 आयु .- कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम तथा बयालीस वर्ष से अधिक का होः परन्तु सरकार द्वारा, समय समय पर, यथा विहित प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी।"।
अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।2 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 5, 2023 (PAUS. 15, 1944 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
FINANCE DEPARTMENT
Notification
The 5th January, 2023
No. G.S.R.1/Const./Art.309/2023.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Finance Department Treasuries (Group B) Service Rules, 1980, namely:—
1. These rules may be called the Haryana Finance Department Treasuries (Group B) Service (Amendment) Rules, 2023.
2. In the Haryana Finance Department Treasuries (Group B) Service Rules, 1980, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
"5. Age.- No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority:
Provided that a relaxation in upper age limit shall be admissible to the persons of various categories as prescribed by the Government from time to time.".
ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Finance Department.
10110—L.R.—H.G.P., Pkl.