भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मार्च, 2023
संख्या लैज. 4/2023.- दि हरियाणा इन्टरप्राईजिज प्रमोषन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 मार्च, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4
हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संषोधन) अधिनियम, 2022 हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
1. यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संषोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
2016 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 3 का संषोधन। ''(iv) औद्योगिक विकास के लिए या किसी सेक्टर के औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित लागू पॉलिसी के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज के बाहर मेगा परियोजनाओं तथा अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में सषक्त कार्यकारी समिति की सिफारिषों पर किसी प्रोत्साहन, रियायत, छूट का अनुमोदन करना या समाषोधन प्रदान करना;''
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10256—L.R.—H.G.P., Pkl.