भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मार्च, 2023
संख्या लैज. 5/2023.- दि हरियाणा रूरल डवलपमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 मार्च, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5
हरियाणा ग्रामीण विकास (संषोधन) अधिनियम, 2022 हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संषोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। (2) यह प्रथम अक्टूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संषोधन। ''(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर व्यवहारी पर उद्गृहीत फीस, ऐसी दर पर अधिसूचित की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर नियत की जाए, किन्तु दो प्रतिषत से अधिक नहीं :
परन्तु प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के मामलों क छोड़कर- (क) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी; और
(ख) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें सुपुर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस
केवल व्यवहारी पर उद्ग्रहणीय होगी।"।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10256—L.R.—H.G.P., Pkl.