भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मार्च, 2023
संख्या लैज. 6/2023.- दि फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डिवलपमेन्ट अथोरिटि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 मार्च, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2022 फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
2. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खण्ड (ड) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्् :- "(डक) निदेषक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पदेन सदस्य;"।
2019 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 5 का संषोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
2019 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 9 का संषोधन।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10256—L.R.—H.G.P., Pkl.