Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (VALIDATION OF LISTS) REPEAL ACT, 2022 (HARYANA ACT NO.7 OF 2023).

Published 13 March 2023

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
51-2023/Ext
Notification no.
Leg.No.7/2023
Identifier
in.gazette.haryana.2023-03-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
49 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 13, 2023 (PHGN. 22, 1944 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मार्च, 2023

संख्या लैज. 7/2023.- दि हरियाणा अर्बन इमूवएबल प्रॉपॅटि टैक्स (वैलिडेषन ऑफ लिस्ट) रिपील ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 मार्च, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2022 हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943 को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

1943 के पंजाब अधिनियम V का निरसन।

बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

10256—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 13 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2023-03-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2023/. Archive identifier in.gazette.haryana.2023-03-13.Extra-Ordinary_Leg-No-7-2023.